एक पत्थर की खदान में दो मजदूरों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप खदान मालिक ने उनके नजदीकी परिजनों को मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 10 लाख रुपये का भुगतान किया



नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप झारखंड के कोडरमा में एक पत्थर खदान में दुर्घटना में मारे गए दो मजदूरों के परिजनों को खदान मालिक द्वारा मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 10 लाख रुपये का भुगतान किया है। घटना 2019 की है, जिसमें खदान के एक सह-मालिक की भी मौत हो गई थी।

आयोग ने 16 सितंबर, 2020 को एक शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि घटना के पांच घंटे बाद ही फंसे मजदूरों और अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया गया था।

आयोग के नोटिस के जवाब में, उपायुक्त, कोडरमा ने बताया कि खदान मालिक के खिलाफ उसकी लापरवाही के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 10 नवंबर, 2019 को केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद 30 जुलाई, 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।

इस मामले में अदालती कार्यवाही लंबित होने के बावजूद, 26 अक्टूबर, 2021 को खदान मालिक ने दोनों मृतक मजदूरों के परिजनों को प्रत्‍येक को 10,00,000 रुपये का भुगतान किया, क्योंकि आयोग ने 13 नवंबर, 2020 को जिला मजिस्ट्रेट, कोडरमा को पहला नोटिस भेजकर मामले की रिपोर्ट मांगी।

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