राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रतिनिधिमंडल आयोग के अध्यक्ष, न्‍यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा के नेतृत्व में 27 - 28 जुलाई, 2022 को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और अस्पताल, आगरा का निरीक्षण और समीक्षा करेगा।



नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत का प्रतिनिधिमंडल, आयोग के अध्यक्ष, न्‍यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा के नेतृत्व में, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और अस्पताल, आगरा, उत्तर प्रदेश के निरीक्षण के लिए जाएगा और 27 - 28 जुलाई, 2022 को एक कार्यशाला भी आयोजित करेगा। प्रतिनिधिमंडल में एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति श्री एम.एम. कुमार और डॉ. डी.एम. मुले, श्री राजीव जैन तथा महासचिव, श्री देवेंद्र कुमार सिंह और संयुक्त सचिव, श्री हरीश चंद्र चौधरी शामिल होगें।

माननीय उच्‍चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका के जवाब में 11 नवंबर 1997 के आदेश में जिला न्यायाधीश, ग्वालियर, आगरा और रांची को मानसिक अस्पतालों की निगरानी जारी रखने और समय-समय पर आवश्यक निर्देश पर रिपोर्ट की एक प्रति एनएचआरसी के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, एनएचआरसी अध्यक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आगरा के जिला न्यायाधीश को मानसिक अस्पतालों के कामकाज की निगरानी करने और त्रैमासिक रिपोर्ट की एक प्रति एनएचआरसी के साथ-साथ माननीय उच्‍चतम न्यायालय को भेजने की सलाह देने का अनुरोध किया। इसी तरह का एक अर्द्धशासकीय पत्र एनएचआरसी के संयुक्त सचिव की ओर से आगरा के जिला न्यायाधीश को जारी किया गया था, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2022 तक आयोग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा से प्राप्त एक निरीक्षण रिपोर्ट ने अस्पताल के कामकाज में कमियों और कठिनाइयों को उजागर किया, जिसमें धन की कमी, कर्मचारियों की कमी, खराब बुनियादी ढांचे, खराब आवास, ठीक हो चुके रोगियों के परिवार के सदस्यों का पता लगाने और उनके प्रत्‍यावासन में कठिनाई आदि शामिल है।

संवेदीकरण कार्यशाला में 28 जुलाई, 2022 को प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दूसरे दिन, श्री हिमांशु कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, श्री प्रांजल यादव, आईएएस, विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण, प्रो. प्रतिमा मूर्ति, निदेशक, निमहंस, संभागीय आयुक्त एवं जिला न्यायाधीश, आगरा द्वारा अन्य लोगों के साथ भागीदारी दी जाएगी।

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