एनएचआरसी द्वारा उस्मानाबाद जिले में 11 मजदूरों को बिना मजदूरी और उचित भोजन के कठिन परिस्थितियों में कुआं खोदने के लिए जंजीरों से बांधने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी



नई दिल्ली, 26 जून, 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में ठेकेदार ने 11 मजदूरों को कुआं खोदने और उन्हें भागने से रोकने के लिए जंजीरों से बांधकर रखा था। कथित तौर पर, उन्हें कुआँ खोदने के लिए बिना किसी वेतन के प्रतिदिन बारह घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें दिन में एक बार भोजन मिलता था और उन्हें कुएँ के अंदर ही प्रसाधन जाने के लिए मजबूर किया जाता था। कथित तौर पर, 17 जून, 2023 को उन्हें बचा लिया गया था ,जब उनमें से एक छिपते हुए राज्य के हिंगोली जिले में अपने गांव पंहुच गया और वहां पंहुचकर उसने पुलिस को प्रताड़ना की जानकारी दी।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो यह मजदूरों के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इस मामले में केवल पुलिस द्वारा बचाव और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी से उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। तदनुसार, आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें मामले में की जा रही जांच, अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और यह सुनिश्चित करने कि भविष्य में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों की स्थिति भी अपेक्षित है ।

आयोग ने आगे कहा है इस मामले में ठेकेदार द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया है। यह घटना स्पष्ट रूप से कानून के डर के बिना, ठेकेदारों द्वारा मजदूरों पर की जाने वाली ऐसी क्रूरता से सुरक्षा करने में स्थानीय प्रशासन की विफलता को इंगित करती है। जो अधिकारी अपना वैध कर्तव्य निभाने में विफल रहे, उनसे कानून के अनुसार निपटा जाना आवश्यक है।

प्रशासन के लिए सभी मजदूरों की उचित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मामले में श्रम कानूनों के अनुसार कार्यवाही शुरू करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत निर्धारित राहत और पुनर्वास बिना किसी देरी के प्रदान किया जाए। उस्मानाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से भी क्षेत्र में ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए श्रम कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

21 जून, 2023 को जारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इन मजदूरों को ठेकेदारों ने 2-3 महीने पहले उस्मानाबाद के ढोकी पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत खमासवाड़ी और वाखरवाड़ी गांवों में कुआं खोदने के लिए तैनात किया था। कथित तौर पर, ठेकेदार ऐसी कठिन परिस्थितियों में तीन-चार महीने मजदूरों को काम पर रखने के दौरान इस प्रकार का क्रूर व्यवहार करने के आदी हो गये थे,जिसके परिणामस्वरूप रिहा होने पर वे अधिक यातना से बचने के लिए बिना मजदूरी लिए ही भाग जाने को प्राथमिकता देते थे।