एनएचआरसी द्वारा 'पीड़ितों को कानूनी सहायता तक पहुंच' पर खुली चर्चा



प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

एनएचआरसी द्वारा 'पीड़ितों को कानूनी सहायता तक पहुंच' पर खुली चर्चा

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने कहा कि किसी को भी उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 'पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच' विषय पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा ने की। बैठक में सदस्य श्री राजीव जैन और श्रीमती विजया भारती सयानी; महासचिव श्री भरत लाल; महानिदेशक (अन्‍वेषण) श्री अजय भटनागर; रजिस्ट्रार (विधि) श्री सुरजीत डे और संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र कुमार निम सहित आयोग और सरकार के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसमें विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, स्वायत्त निकायों, लीगल प्रैक्टिशनरर्स, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), शैक्षणिक संस्थानों और शोध छात्रों ने भी भाग लिया, जिन्होंने पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता पहुंच से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा में योगदान दिया। चर्चा के तीन तकनीकी सत्रों में शामिल हैं: i. पुलिस स्टेशन स्तर पर कानूनी सहायता - पुलिस स्टेशनों पर कानूनी सहायता प्राप्त करने में आरोपियों, पीड़ितों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना। ii. भारत में पीड़ित मुआवजा प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए पीड़ित के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना - कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत "पीड़ित" शब्द की परिभाषा को समझकर पीड़ित मुआवजा योजनाओं के संतोषजनक अनुदान में मुद्दों को समझना। iii. पीड़ितों तक कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने में गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका - सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों की केंद्रीय भूमिका को समझना। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 39ए, 21 और 22 का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण समान न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कानूनी सहायता प्रणाली न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि प्रत्येक वादी के लिए है और वह भी एक सक्षम वकील द्वारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा कानूनी प्रावधानों और पहलों के बावजूद, कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जैसे दूर-दराज के इलाकों में आरोपियों को जेल में बंद कर दिया गया है और उन्हें कानूनी सहायता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए, विशेष रूप से जेल अधिकारियों की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उचित है।

alt

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जागरूकता फैलाने के लिए वकीलों द्वारा व्याख्यान आयोजित किये जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कॉलेजों में कानूनी सहायता क्लीनिक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ज्ञान का विस्तार करना और पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करने की आवश्‍यकता है।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री राजीव जैन ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला कि कानूनी सहायता पर 2018 में जारी किए गए एनएएलएसए दिशानिर्देशों को आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसे मामलों में भी पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी होती है, जिनमें समय सीमा भी निर्धारित होती है। उन्होंने एनएएलएसए या न्याय विभाग द्वारा बनाए जाने वाले मुआवजे सहायता पर एक केंद्रीय पोर्टल स्थापित करने की भी सिफारिश की।

alt

इससे पहले, महासचिव, श्री भरत लाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के महत्व को उजागर करना महत्वपूर्ण है, खासकर एफआईआर पंजीकरण चरण के दौरान, जहां एनएएलएसए योजना 2018 और सीआरपीसी के अनुच्छेद 357 ए की पुलिस समझ महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, कई पीड़ितों में शिक्षा और कानूनी जागरूकता की कमी है, जिससे भाषा की बाधाओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आउटरीच रणनीतियों की आवश्यकता होती है कि वे कानूनी सहायता की उपलब्धता को समझें। एनएएलएसए को जागरूकता बढ़ाने और न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पुलिस स्टेशनों और सीबीआई जैसी एजेंसियों के बीच मामले की रिपोर्टिंग में पर्याप्त अंतर को संबोधित करना आवश्यक है। इसमें कम शिक्षित व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों की मानसिकता को बदलना और मुआवजा प्राप्त करने में वास्तविक पीड़ितों की सहायता करने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना शामिल है।

alt

संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र कुमार निम ने उन्हें भारत के संवैधानिक प्रावधानों और पहलों के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य समाज के गरीबों और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और पीड़ितों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

चर्चा में कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्याय विभाग के सहयोग से एनएएलएसए द्वारा उठाए गए कदम शामिल थे। एनएएलएसए ने समाज के गरीब वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, एसिड हमलों, तस्करी आदि के पीड़ितों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एनएएलएसए द्वारा कानूनी सहायता प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली की उपस्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने पीड़ितों तक कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित वकीलों, कानूनी सहायता क्लीनिकों और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अंडर-ट्रायल समीक्षा समिति की उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला।

alt

विभिन्न अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, रेप सर्वाइवर्स, सिलिकोसिस मुआवजा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पीड़ित मुआवजा योजनाओं के मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली भर के विभिन्न जिलों में दिए गए मुआवजे के अंतर जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मजदूरों को मुआवजे के प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं है और संबंधित डॉक्टरों द्वारा भी उन्हें सूचित नहीं किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के मुआवजे के लिए उत्तरदायी हैं। कानूनी सहायता की मदद सिर्फ पुलिस स्टेशनों तक ही नहीं बल्कि अस्पतालों तक भी पहुंचाई जानी चाहिए। निजी अस्पतालों को एसिड अटैक पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए।

alt

इसके अलावा, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रो-बोनो वकीलों के नेटवर्क को विकसित करने की आवश्यकता है। पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए, उन्हें क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ितों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे बुनियादी सुविधाओं, परिवहन आदि की कमी के कारण होती हैं।

alt

विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता क्लीनिकों की भूमिका को समझाते हुए चर्चा आगे जारी रही। महिलाओं और बच्चों के लिए किस प्रकार के मामले प्राप्त होते हैं, इसके लिए एक विशिष्ट अधिदेश विकसित करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार, यह जनसांख्यिकीय विशिष्ट समुदायों को कानूनी सहायता देने में सहायक होगा। विद्यार्थियों को सोसायटी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति प्रदान करेगा। यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता पर एक अनिवार्य पेपर हो। इसके अतिरिक्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉलेजों में कानूनी सहायता क्लीनिकों की निगरानी के लिए भी यह पहल करनी चाहिए। एनएचआरसी, लॉ स्कूल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद्यार्थियों के काम की गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं और उसके आधार पर लॉ स्कूल की मान्यता विभाजित की जा सकती है।

alt

विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता क्लीनिकों की भूमिका को समझाते हुए चर्चा आगे जारी रही। विद्यार्थियों को सोसायटी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति प्रदान करेगा। यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता पर एक अनिवार्य पेपर हो। कॉलेजों में कानूनी सहायता क्लीनिकों की निगरानी के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी यह पहल करनी चाहिए।

***