एनएचआरसी ने ओडिशा में ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के रास्‍ते से मानव तस्करी की कई कथित घटनाओं पर बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सरकारों, केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया



नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है कि ओडिशा के गंजम जिले में ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन मानव तस्करी के लिए बिहार से आंध्र प्रदेश के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु बन गया है। कथित तौर पर, वर्ष 2022 के दौरान, कुल 343 बच्चों को स्टेशन से बचाया गया था, लेकिन न तो उन्हें और न ही उनके परिवारों को पुनर्वास के लिए विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया था। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने उन्हें बचा लिया, लेकिन उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तारी से बच गए।

आयोग ने देखा है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है तो, पीड़ितों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। तदनुसार, आयोग ने बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगने के लिए नोटिस जारी किया है।

आयोग ने यह भी देखा है कि 1986 का बाल श्रम (निषेध) अधिनियम तीन दशकों से अधिक समय से लागू है; केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1998 में महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण के लिए तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी; और भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए एनएचआरसी की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 2017 में सभी प्राधिकरणों को परिचालित की गई थी, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है। जबरन श्रम या भीख मांगने, यौन शोषण और आपराधिक गतिविधियों के रूप में अन्य शोषण के उद्देश्य से तस्करी की घटनाएं निगरानी तंत्र की कमी और अपराधियों के खिलाफ अपर्याप्त प्रतिरोध के कारण बेरोकटोक जारी हैं।

इसलिए, 2 जनवरी, 2023 को मीडिया रिपोर्ट में दी गई घटनाओं के आलोक में, तीन राज्यों के मुख्य सचिवों की रिपोर्ट में बच्चों के व्यावसायिक और यौन शोषण के लिए तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार निवारक तंत्र को तैयार करना और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराकर बचाए गए बच्चों को उनके परिवारों के साथ मिलाकर उनका पुनर्वास आदि शामिल करना अपेक्षित है।

तीन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की रिपोर्ट में एनएचआरसी द्वारा जारी एसओपी के कार्यान्वयन की स्थिति, पिछले 3 वर्षों के दौरान बाल तस्करी के कितने मामले दर्ज किए गए हैं; जांच के परिणाम, और सजा, यदि कोई हो तो, शामिल करना अपेक्षित है। डीजीपी, ओडिशा को रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि क्या मीडिया रिपोर्ट में उल्लिखित घटनाओं में कोई गिरफ्तारी हुई है और यदि नहीं तो इस आशय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को संवैधानिक प्रावधान और मौजूदा लागू कानून के मद्देनजर पूरी तरह से बाल तस्करी को खत्म करने के लिए पहले से ही अपनाए गए या अपनाए जाने वाले तंत्र के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। केंद्र की रिपोर्ट में बच्चों की तस्करी की रोकथाम, पूर्व-बचाव चरण से लेकर बचाव-पश्चात संचालन और पुनर्वास के साथ-साथ अन्य उपायों के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में उठाए जा रहे या उठाए जाने वाले कदमों का भी उल्लेख होना चाहिए।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्‍तुत करनी होगी, जिसमें निर्दिष्‍ट किया जाता है कि देश भर में ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन में संदर्भित घटना की तरह रेलवे कर्मियों को अधिक सक्रिय और सतर्क कैसे होना चाहिए, ऐसे और अधिक तस्करी किए गए बच्चों को छुड़ाने के लिए और न केवल बच्चों को परिवार के साथ फिर से मिलाने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में कार्य करना चाहिए बल्कि उन मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्‍वय करना चाहिए।

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