एनएचआरसी ने तमिलनाडु सरकार की एक महिला कर्मचारी की उसके कार्यालय के पास एक सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत के मामले में 13 लाख रुपये का भुगतान, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा सभी कृषि विस्तार केन्द्रों में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया



नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप तमिलनाडु सरकार की एक महिला गोदाम प्रबंधक के परिजनों को 13 लाख रुपये की मौद्रिक राहत का भुगतान किया गया, जिनकी 07 दिसंबर, 2020 को उनके कार्यालय के निकटतम निर्माणाधीन इमारत के पास बने सेप्टिक टैंक में गिरने से मृत्यु हो गई क्‍योंकि उनके कार्यालय में शौचालय नहीं होने के कारण वे प्रसाधन के लिए वहां गईं थीं। वे कांचीपुरम कृषि विकास कार्यालय में कार्यरत थीं। राहत राशि में पीड़ित के सेवा लाभ और मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये शामिल हैं।

राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सभी कृषि विस्तार केंद्रों (आईएईसीएस) / उप कृषि विस्तार केंद्रों पर युद्ध स्तर पर शौचालय की सुविधा स्थापित करने के आदेश के अलावा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वह अनुकंपा के आधार पर पीड़िता की बड़ी बहन की नियुक्ति पर भी विचार कर रही है।

आयोग ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को सभी कृषि विस्तार केंद्रों (आईएईसीएस) / उप कृषि विस्तार केंद्रों में टॉयलेट के निर्माण पर 8 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

आयोग ने एक शिकायत के आधार पर इस जानलेवा घटना का संज्ञान लिया था।

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