एनएचआरसी ने राष्ट्रीय राजधानी में एक और बड़ी आग की घटना, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु और विनाश हुआ, के संबंध में मुख्य सचिव और सीपी, दिल्ली को नोटिस जारी किया



नई दिल्ली, 23 मई, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया है कि 19 मई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी में एक और बड़ी आग की घटना में, एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला सहित छह अन्य घायल हो गए। घटना मुस्तफाबाद के एक रिहायशी इलाके में इमारत की पहली मंजिल पर हुई जहां बिजली के सामान जैसे इनवर्टर और स्टेबलाइजर्स बनाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को नोटिस जारी कर इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, मृतक के परिजनों को मुआवजे का भुगतान और घटना के दौरान घायल हुए पीड़ित श्रमिकों को प्रदान किए जा रहे चिकित्सा उपचार की स्थिति शामिल है, प्रस्‍तुत करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने यह भी देखा है कि दिल्ली के एनसीटी में बार-बार आग की घटनाओं से बचने के लिए, दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग बहु-मंजिला इमारतों और दिल्ली क्षेत्र में ऐसे सभी भवन जिनके पास लाइसेंस नहीं है और/या अग्नि सुरक्षा मानदंडों को बनाए नहीं रखते हैं, शीघ्रता से उनकी अग्नि लेखा परीक्षा शुरू करें और तदनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आयोग ने आगे देखा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कारखाने और अन्य वाणिज्यिक इकाइयाँ हैं, जो बिना लाइसेंस और निवासियों/ श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना चल रही हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों में सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता है जैसा कि पहले भी सिफारिश की गई थी। हाल ही के एक मामले में इसी तरह की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए मौके पर जांच की गई और मामला विचाराधीन है।

20 मई, 2022 को की गई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में भवन के मालिक को नोटिस दिया गया था और मामले की फाइल उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जोनल कार्यालय को भेजी गई थी। लेकिन यह पता नहीं चल पाया है कि जोनल कार्यालय द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की गई या नहीं। क्षेत्र के मेयर ने कहा है कि चूककर्ता के खिलाफ नियम-कायदों के तहत कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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