भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भीख मांगने में लगे गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए परामर्शी जारी की
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली: 5 जुलाई, 2024
भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भीख मांगने में लगे गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए परामर्शी जारी की
परामर्शी में केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा कार्रवाई के लिए आठ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने नगर निगमों और सरकारी एजेंसियों की सहायता से निर्धारित मापदंडों पर पहचाने गए भीख मांगने में लगे व्यक्तियों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सलाह दी
भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने की सिफारिश की, ताकि लक्षित वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन और निरंतर निगरानी और पर्यवेक्षण के साथ रोजगार के अवसरों सहित उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जा सकें
जबरन भीख मांगने के किसी भी रैकेट को रोकने के लिए मानव दुर्व्यापार विरोधी कानून बनाने के लिए एक समाजशास्त्रीय और आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन की भी सिफारिश की गई
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक सुरक्षा हेतु डिजिटल और प्रिंट मीडिया दोनों में जागरूकता अभियान शुरू कर संगठित/जबरन भीख मांगने की समस्या को सभी रूपों में समाप्त किया जाए
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रोंके प्रशासनों को एक परामर्शी जारी की है, जिसमें भीख मांगने की आवश्यकता को समाप्त करने तथा इसमें शामिल लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीति विकसित करने के लिए कहा गया है। परामर्शी जारी करते हुए आयोग ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद भी देशभर में भीख मांगने की समस्या बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 413 हजार से अधिक भिखारी और आवारा लोग हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे, ट्रांसजेंडर और वृद्धजन शामिल हैं, जिन्हें जीवनयापन हेतु भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है।
आयोग ने यह भी कहा है कि संगठित समूह अक्सर कमजोर बच्चों को भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि इन समूहों के नेता समृद्ध हो सकें। कुछ मामलों में, भीख मांगने में लगे व्यक्तियों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके अपहरणकर्ताओं को काफी धन प्राप्त होता है। इसके अलावा, सामाजिक उपेक्षा के परिणामस्वरूप, शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के पास जीवित रहने और दैनिक भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
इसलिए आयोग ने महसूस किया है कि भीख मांगने की प्रथा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें सामाजिक कल्याण हस्तक्षेप, बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में मदद करने के लिए मजबूत कानूनी ढाँचा और प्रवर्तन शामिल होना चाहिए।
भीख मांगने के कारण को संबोधित करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा परामर्शी को कार्रवाई के आठ प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें सर्वेक्षण, पहचान, मानचित्रण और डेटा बैंक तैयार करना, भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कानूनी और नीतिगत ढाँचा, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र, धर्मार्थ ट्रस्टों आदि के साथ सहयोग, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, जागरूकता पैदा करना, संवेदीकरण और निगरानी शामिल हैं।
विस्तृत परामर्शी एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट www.nhrc.nic.in या https://nhrc.nic.in/sites/default/files/advisory_begging.pdf लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:
अन्य के अलावा, कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं;
• भीख मांगने में शामिल व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करना, ताकि उनके लिए लक्षित वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसरों के साथ कल्याणकारी योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जा सकें और उन रूपरेखाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी कार्यों द्वारा निरंतर निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा सके;
• जबरन भीख मांगने के किसी भी रैकेट पर अंकुश लगाने के लिए मानव दुर्व्यापार विरोधी कानून बनाने के लिए एक समाजशास्त्रीय और आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन करना। इस कानून में भीख मांगने को मानव दुर्व्यापार के मूल कारणों में से एक के रूप में पहचाना जाना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक अपराध शामिल किए जाने चाहिए;
• भीख मांगने में लगे व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए नगर निगमों या सरकारी एजेंसियों की मदद से विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा एक मानकीकृत सर्वेक्षण प्रारूप विकसित किया जाना चाहिए, जिसे सभी हितधारकों के लिए सुलभ एक ऑनलाइन पोर्टल/डैशबोर्ड पर नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए;
• सुनिश्चित करें कि भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें शहरों या जिलों में स्थित आश्रय गृहों (जैसा कि SMILE योजना - आजीविका और उद्यम योजना के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) में लाया जाए, और उन्हें निवासियों के रूप में पंजीकृत किया जाए तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) या अधिकृत एजेंसियों में संबंधित विभागों/नगरपालिकाओं/ग्राम पंचायतों द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएं;
• सुनिश्चित करें कि आश्रय गृह उन्हें उचित आवास और भोजन की सुविधा, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते खोलने में सहायता सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि आवश्यक हो, तो अधिकारी आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन-धन खाता योजनाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी जारी करने और प्रसारित करने के लिए शिविर आयोजित कर सकते हैं;
• भिक्षावृत्ति को कम करने के लिए जागरूकता सृजन शिविर आयोजित करने हेतु धार्मिक सभाओं जैसे उपायों की पहचान करें, और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और स्वरोजगार सहित रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित करें;
• लाभार्थियों को शिक्षित, संवेदनशील बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं/सेवाओं जैसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वित्तीय सुरक्षा, पेयजल, रसोई गैस, बिजली आदि से संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए;
• इन विशिष्ट समूहों पर लागू कानून पहले से मौजूद प्रावधानों के अनुसार, बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों (PwDs) तथा भीख मांगने में शामिल मादक द्रव्यों के सेवन के आदी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए;
• सुनिश्चित करें कि आश्रय गृह भीख मांगने में शामिल लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करें। आश्रय गृह मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों (MMHUs) की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं;
• निवासियों को चिकित्सा सहायता और बीमा के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष;
• सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत सरकारी या निजी स्कूलों में भीख मांगने में शामिल 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पंजीकृत और नामांकित करना;
• आश्रय गृहों के निवासियों को उनकी योग्यता, क्षमता और वरीयता के अनुसार सरकारी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक केंद्रों के सहयोग से कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे सम्मान का जीवन जी सकें; आश्रय गृह ऐसी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉर्पोरेट से संपर्क कर सकते हैं;
• गैर सरकारी संगठन/नागरिक समाज समूह आश्रय गृहों के निवासियों को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाने और स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं;
• राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित या कौशल प्रदान किए जाने के बाद भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों की संभावना तलाशें;
• राज्य बैंकिंग क्षेत्र को शामिल करके उनके भविष्य के भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, राज्य इन निवासियों/एसएचजी को ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान करने पर भी विचार कर सकता है;
• राज्य और नगर निगम के अधिकारी भीख मांगने में लगे व्यक्तियों को उनके अधिकारों और हकों के बारे में जागरूक करने के लिए एक जन-संपर्क और मोबिलाइजेशन तंत्र स्थापित करें ताकि उनका शोषण रोका जा सके;
• राज्य भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आम जनता तक पहुंचेगा और सुरक्षा तंत्र के कार्यान्वयन में उनका सहयोग मांग सकते हैं;
• राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन डिजिटल और प्रिंट मीडिया दोनों में अभियान शुरू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठित/जबरन भीख मांगने की सामाजिक बुराई को सभी रूपों में समाप्त किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गैर सरकारी संगठनों/सीएसओ और मानव अधिकार संरक्षकों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करके भीख मांगने के खिलाफ़ सेल (संगठित और असंगठित) शुरू किए जा सकते हैं।