मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के लिए एनएचआरसी द्वारा शिलांग में आयोजित 'जन-सुनवाई और शिविर बैठक' का समापन; मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत के रूप में ₹15 लाख की सिफारिश।
शिलांग, 15 दिसंबर, 2021
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने आज शिलांग में अपने दो दिवसीय 'जन-सुनवाई और शिविर बैठक' का समापन किया, जिसमें मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के विभिन्न समुदायों के लोगों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों में राहत के रूप में ₹15 लाख के भुगतान की सिफारिश की गई। 19 मामलों की सुनवाई के दौरान, राज्य सरकारों के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कुछ मामलों में आयोग की सिफारिशों के अनुसार पीड़ितों को पहले ही ₹10.54 लाख का भुगतान कर दिया है और शेष ₹46,000/- की राशि जल्द ही वितरित की जाएगी और भुगतान का प्रमाण आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।सभी 19 मामलों की सुनवाई आयोग की पूर्ण पीठ ने सदस्यों, न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, डॉ. डी. एम. मुले और श्री राजीव जैन की अध्यक्षता में की। इनमें मेघालय के 6, मिजोरम के 3 और त्रिपुरा के 10 मामले शामिल हैं। जन-सुनवाई में एनएचआरसी के महासचिव श्री बिम्बाधर प्रधान, महानिदेशक (अन्वेषण) श्री संतोष मेहरा, रजिस्ट्रार (विधि) श्री सुरजीत डे, संयुक्त सचिव श्री हरीश चंद्र चौधरी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही तीनों राज्यों की राज्य सरकारों के अधिकारी और शिकायतकर्ता उपस्थित थे। त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री एस. एस. डे, महाधिवक्ता, त्रिपुरा भी उपस्थित थे। 'जन-सुनवाई' में सुने गए मामलों में रिपोर्ट की प्राप्ति न होने वाले मामले; कारण बताओ नोटिस मामले; और अनुपालन के मामले शामिल थे। मेघालय में अवैध खदानों में मजदूरों की मौत से संबंधित दो मामलों की भी सुनवाई हुई। त्रिपुरा में वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को जबरन बेदखल करने से जुड़े एक मामले की भी सुनवाई हुई. मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स में न्यायिक हिरासत में मौत का एक मामला बंद कर दिया गया क्योंकि मेघालय राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पूर्व संज्ञान लिया था और इस मामले को पहले ही बंद कर लिया था। चकमा के लोगों को पीडीएस के माध्यम से भोजन का वितरण न करने के मामले में आयोग ने मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को राज्य के अधिकारियों के विवरण को सत्यापित करने के लिए कहा है। त्रिपुरा राज्य में अर्धसैनिक बल के जवान द्वारा एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में आयोग ने पीड़िता को ₹7,00,000/- की राशि देने की सिफारिश की है। आयोग ने त्रिपुरा के महाधिवक्ता की उदारता की सराहना करते हुए राज्य से एक विकलांग व्यक्ति को उचित चिकित्सा देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। आयोग ने मेघालय राज्य को मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में ₹3,00,000/- के भुगतान का प्रमाण और मिजोरम राज्य को पुलिस हिरासत में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ₹5,00,000/- की राशि के भुगतान का प्रमाण देने को भी कहा है। इससे पहले, 41वें 'जन-सुनवाई और शिविर बैठक' का उद्घाटन करते हुए, न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, सदस्य, एनएचआरसी ने कहा कि जन सुनवाई भारत के नागरिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय के लिए मंच प्रदान करती है। पीड़ितों को त्वरित न्याय और सहायता के लिए शिकायतकर्ता और अधिकारी एक मंच पर आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मानव अधिकार संरक्षकों (एचआरडी) और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की प्रक्रिया में उचित भागीदारी दी जानी चाहिए। आयोग की मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और उनके प्रतिनिधियों और तीनों राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 14 दिसंबर 2021 को दोपहर में एक बैठक भी हुई। महासचिव, एनएचआरसी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए बताया कि एनएचआरसी रिपोर्टों क आसान और त्वरित रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए HRCNet पोर्टल का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है। उन्होंने राज्यों के विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए आयोग द्वारा जारी 22 एडवाइजरी पर तीनों राज्य सरकारों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) देने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार ने राज्यों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य के अधिकार, भोजन के अधिकार, कैदियों के अधिकारों और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने विधवाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बनाए गए आश्रयगृहों में रहने वाले संवासियों की स्थिति से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख किया। सदस्य श्री राजीव जैन ने अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का आह्वान किया और उन्हें हिरासत में हुई मौतों और विशेष रूप से पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट से संबंधित मामलों में इन रिपोर्टों को निर्धारित प्रोफार्मा में दाखिल करने के लिए कहा। श्रीमती आर.वी. सुचियांग, आईएएस, मुख्य सचिव, मेघालय ने कहा कि एनएचआरसी की कुछ एडवाइजरी में, उन्होंने पहले ही एटीआर जमा कर दिया है और शेष में, वे नियत समय में एटीआर भेज देंगे। जहां तक अवैध खनन के मामले का संबंध है, विभिन्न संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर इसे रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आश्वासन दिया। मिजोरम सरकार के गृह विभाग के ओएसडी श्री डेविड एच. ललथंगलियाना ने बताया कि राज्य के लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए आयोग के सलाह और सुझावों का राज्य द्वारा ध्यान रखा जाएगा। श्री लालमिंगा डारलोंग, आईपीएस, डीआईजी (एनआर) त्रिपुरा ने बताया कि उन्होंने आयोग के आठ एडवाइजरी में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आश्वासन दिया है कि शेष एडवाइजरी में एटीआर शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।
आयोग ने 15 दिसंबर 2021 को अपनी बातचीत के दौरान गैर सरकारी संगठनों / मानव संसाधन विकास और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ भी चर्चा की, जिन्होंने स्वास्थ्य देखरेख, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के मुद्दों को उठाया। आयोग ने दोहराया कि गैर सरकारी संगठन आयोग की आंख और कान हैं और वे मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में आयोग के सच्चे साथी हैं। *****