राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र तथा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को देवदासी प्रणाली पर कानून द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद जारी खतरे पर नोटिस जारी किया ; जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया



नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने विभिन्न मंदिरों, विशेष रूप से भारत के दक्षिणी भाग में देवदासी प्रणाली के निरंतर खतरे पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। कथित तौर पर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने देवदासी की इस परंपरा को क्रमशः वर्ष 1982 और 1988 में अवैध घोषित किया था। हालांकि, कथित तौर पर, अकेले कर्नाटक में 70,000 से अधिक महिलाएं देवदासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। न्यायमूर्ति रघुनाथ राव की अध्यक्षता में गठित एक आयोग ने कथित तौर पर माना था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में 80,000 देवदासियां हैं।

आयोग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिवों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकारों के मुख्य सचिवों को इस मामले में एक विस्‍तृत रिपोर्ट, जल्द से जल्द लेकिन छह सप्ताह से अधिक का समय नहीं, सौंपने के लिए नोटिस जारी किया है।

रिपोर्ट में देवदासी प्रथा को रोकने और देवदासियों के पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख करते हुए अपेक्षित डेटा होना चाहिए जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसमें यह भी उल्लेख होना चाहिए कि क्या इस तरह की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए राज्यों में कोई स्थानीय कानून बनाए गए हैं और यदि नहीं तो इसे खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

नोटिस जारी करते हुए, आयोग ने पाया कि कुछ साल पहले, आयोग को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में देवदासी के कदाचार के बारे में एक शिकायत मिली थी। आयोग के नोटिस के जवाब में, राज्य सरकारों ने आरोपों से इनकार किया था। देवदासी प्रथा के कदाचार को रोकने के लिए अतीत में विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन यह अभी भी प्रचलित है, जैसा कि समाचार रिपोर्ट इंगित करती है। देवदासी के रूप में युवा लड़कियों को समर्पित करने के कदाचार की निंदा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ा रुख अपनाया है। न्‍यायालय ने इस प्रथा को महिलाओं के यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के अधीन करके उनके साथ की गई बुराई के रूप में वर्णित किया है। यह इन पीड़ित महिलाओं के जीवन के अधिकार, गरिमा और समानता के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया है कि इनमें से अधिकतर महिलाएं गरीब परिवारों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। एक लड़की को देवदासी बनाने की प्रक्रिया में, उसकी शादी किसी भी मंदिर के देवता से कर दी जाती है और उसके बाद वह पुजारी और मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों की देखभाल करने में अपना जीवन व्यतीत करती है। इस कदाचार की शिकार ज्यादातर पीड़ित यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। पुरुषों द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है, उन्हें गर्भवती किया जाता है और फिर उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है।

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