राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मेट्रो स्‍टेशनों पर 347 नए शौचालयों पर भ्रामक साइनेज को हटाने का अनुरोध करने वाली शिकायत पर डीएमआरसी से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी।



नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2021

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मेट्रो स्‍टेशनों पर 347 नए शौचालयों पर भ्रामक साइनेज हटाने का अनुरोध करने वाली एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी को नोटिस जारी किया है। कथित तौर पर, मेट्रो स्टेशनों पर डीएमआरसी द्वारा निर्मित नए 347 ट्रांसजेंडर अनुकूल शौचालयों के बाहर 'आधे पुरुष और आधी महिला' की प्रतीकात्मक तस्वीर के साथ 'उभयलिंगी' नाम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य शब्द नहीं है। साइनेज एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने और डीएमआरसी के इच्छित लिंग भेदभाव को रोकने में विफल रहा।

आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों पर छह सप्ताह के भीतर निदेशक (कार्य) और निदेशक (परियोजना), डीआरएमसी से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

शिकायतकर्ता ने आयोग से डीएमआरसी को उभयलिंगी का उल्लेख करने वाले सभी द्विभाषी संकेतों को तुरंत हटाने और निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है:

1. हिंदी में 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' शब्द का लिप्यंतरण सभी साइनेज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए;

2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रतीक 'आधा पुरुष-आधा महिला प्रतीक' के बजाय 'टी' होना चाहिए;

3. परिवर्तन के बाद एक नई प्रेस विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए जिसमें साइनेज और स्टेटमेंट ट्रांसजेंडर के बजाय 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों' का उपयोग किया गया हो;

4. डीएमआरसी के भविष्य के सभी कार्यों में उपरोक्त परिवर्तनों का पालन किया जाए, जिसमें चरण- IV में इसके आगामी स्टेशनों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग सार्वजनिक शौचालय की सुविधा शामिल है;

5. डीएमआरसी को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को अधिसूचित करने के लिए एक शिकायत अधिकारी घोषित करना चाहिए।

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