राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में नकली शराब पीने के बाद 47 से अधिक लोगों की मौत के समाचार का स्वतः संज्ञान लिया



प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली: 25 जून, 2024

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में नकली शराब पीने के बाद 47 से अधिक लोगों की मौत के समाचार का स्वतः संज्ञान लिया

आयोग ने पाया कि राज्यों के पास मादक शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री को विनियमित करने का विशेष अधिकार है

आयोग ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी

रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ितों के उपचार और पीड़ित परिवारों को मुआवजे के वितरण की स्थिति का विवरण शामिल होना चाहिए

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मीडिया रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में नकली शराब पीने के बाद 47 से अधिक लोगों की मौत हो गयी, का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ितों के जीवन के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। राज्यों के पास मादक शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री को विनियमित करने का विशेष अधिकार है। तदनुसार, आयोग ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को मुआवजे के वितरण की स्थिति का विवरण अपेक्षित है। आयोग इस त्रासदी के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा।

21 जून, 2024 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों का इलाज पुडुचेरी के कल्लकुरिची, सलेम, विल्लपुरम और जेआईपीएमईआर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। खबर है कि राज्य सरकार ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं।