राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा एक छात्र की गंभीर पिटाई के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने की रिपोर्ट पर दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया



प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा एक छात्र की गंभीर पिटाई के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने की रिपोर्ट पर दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के एक छात्र को उसके शिक्षक द्वारा गंभीर पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले में उसके माता-पिता ने एफआईआर दर्ज करायी है। हालांकि पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी।

आयोग ने पाया है कि कई कानूनों के बावजूद, शारीरिक दंड की घटना अभी भी जारी है, जो चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट की सामग्री यदि सत्य है, तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में दोषी शिक्षक के खिलाफ की गई कार्रवाई, मामले में दर्ज एफआईआर की स्थिति, पीड़ित छात्र के स्वास्थ्य की स्थिति और पीड़ित परिवार को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, भी शामिल होना चाहिए। आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में भी जानना चाहेगा।

नोटिस जारी करते हुए आयोग ने कहा है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 में कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की शारीरिक सजा या मानसिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े और अनुशासन प्रदान करने के लिए सकारात्मक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को सीखने का अच्छा अनुभव मिल सके। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 (1) स्पष्ट रूप से किसी बच्चे को मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक दंड देने पर प्रतिबंध लगाती है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत बच्चों के प्रति क्रूरता भी निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है।

16 अगस्त 2023 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने छात्र को थप्पड़ मारा और उसकी गर्दन मरोड़ दी। पीड़ित छात्र ने घटना के बारे में अपने माता-पिता को कुछ भी नहीं बताया। फिर भी अगले दिन जब सूजन दिखी तो परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी ली और शिक्षक द्वारा की गई कथित क्रूरता के बारे में पता चला। इसके बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई।