राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में लेवल क्रॉसिंग पर एक ट्रेन और एक स्कूल वैन की कथित टक्कर का स्वतः संज्ञान लिया।
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली: 17 जुलाई, 2025
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में लेवल क्रॉसिंग पर एक ट्रेन और एक स्कूल वैन की कथित टक्कर का स्वतः संज्ञान लिया।
इस दुर्घटना में तीन बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
कथित तौर पर, रेलवे द्वारा लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर अंडरपास स्वीकृत होने के बावजूद, पिछले एक साल से ज़िला अधिकारियों की मंज़ूरी के बिना काम शुरू नहीं हुआ है।
आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट माँगी है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि 8 जुलाई, 2025 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर एक यात्री ट्रेन और एक स्कूल वैन की टक्कर हो गई थी, जिसमें तीन बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। बताया गया है कि जब यह घटना हुई, तब लेवल क्रॉसिंग का गेट खुला था और ट्रेन वहाँ से गुज़र रही थी।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के अध्यक्ष, साथ ही तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें घटना में घायल हुए व्यक्तियों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति भी शामिल होना अपेक्षित है।
9 जुलाई, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर दक्षिण रेलवे द्वारा एक अंडरपास स्वीकृत किया गया है, लेकिन जिला कलेक्टर द्वारा पिछले एक वर्ष से इसकी अनुमति नहीं दी गई है।