राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, भारत संघ और अन्य प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध की रिपोर्ट मांगी।
नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2021
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को चल रहे किसान विरोध के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। 9000 से अधिक सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव के आरोप हैं। कथित तौर पर, परिवहन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यात्रियों, रोगियों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर भारी भीड़ के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।
ऐसी भी खबरें हैं कि किसानों के आंदोलन के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को नोटिस जारी कर उनसे संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया।
आरोप है कि धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा, आरोप है कि मार्ग की नाकाबंदी के कारण निवासियों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
चूंकि आंदोलन में मानव अधिकारों का मुद्दा शामिल है जबकि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के अधिकार का भी सम्मान किया जाना चाहिए। आयोग को विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
इसलिए, आयोग ने विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी करने के अलावा निम्नलिखित कार्रवाई की है:
1. आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) से औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों/उत्पादन पर किसानों के आंदोलन के प्रतिकूल प्रभाव और वाणिज्यिक और सामान्य उपभोक्ताओं पर असुविधा और अतिरिक्त व्यय आदि सहित परिवहन सेवाओं में व्यवधान की जांच करने और 10 अक्टूबर, 2021 तक इस मामले में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है;
2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को विभिन्न पहलुओं पर किसानों के आंदोलन के प्रतिकूल प्रभाव और विरोध स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;
3. धरना स्थल पर मानव अधिकार कार्यकर्ता के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में डीएम, झज्जर से मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को मुआवजे के भुगतान के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। डीएम, झज्जर को 10 अक्टूबर, 2021 तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक अनुस्मारक जारी किया गया था;
4. दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि वे सर्वेक्षण करने के लिए टीमों को नियुक्त करें और किसानों द्वारा लंबे समय तक आंदोलन के कारण आजीविका, लोगों के जीवन, वृद्ध और कमजोर व्यक्तियों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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