एनएचआरसी द्वारा पूर्वी दिल्ली में एमसीडी स्कूल के चपरासी और उसके सहयोगियों द्वारा एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के कथित मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी



नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने पूर्वी दिल्ली में एक नगरपालिका स्कूल के एक चपरासी द्वारा नाबालिग के साथ कथित यौन शोषण की मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है।

आयोग ने देखा है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो पीड़िता के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, राष्ट्री य राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को नोटिस जारी कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, जांच की वर्तमान स्थिति और पीड़ित लड़की/पीड़िता परिवार को दी गई काउंसलिंग और वैधानिक सहायता सहित मामले में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि निगम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूलों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं कि पुलिस को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने में स्कूल अधिकारियों की ओर से कोई देरी नहीं होनी चाहिए ताकि अपराधियों को बिना किसी झिझक के पकड़ा जा सके।

रिपोर्ट में यह भी शामिल होना चाहिए कि क्या राज्य या दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण ने मुकदमे के बावजूद पीड़िता को मुआवजा दिया है या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357(4) के संदर्भ में अपराधी का पता लगाया गया या उसकी पहचान की गई, यदि हां, तो मुआवजे की राशि भी रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

24 मार्च, 2023 को जारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चार लोगों द्वारा बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार करने से पहले पीड़िता को नशे का इंजेक्शन लगाया गया था, और कथित यौन शोषण के बाद, संदिग्ध उसे वापस स्कूल ले आये। पीड़ित लड़की ने घर लौटने पर अपनी मां को घटना सुनाई, लेकिन परिवार ने प्रतिष्ठा और पीड़िता के भविष्य के बारे में चिंतित होकर पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराने का फैसला किया।

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