एनएचआरसी द्वारा दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को बारापुला एलिवेटेड रोड के एक गैर-बैरिकेडेड निर्माणाधीन खंड से एक कार के नीचे गिरने के परिणामस्वरूप उसके चालक की मौत की सूचना पर नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, 31 मई, 2023
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया है कि एक व्यक्ति ने दिल्ली में बारापुल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माणाधीन खंड पर गलती से अपनी कार चला दी तथा कार के करीब 30 फीट नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। कथित तौर पर, साइट पर चल रहे काम के बारे में कोई संकेत/चिन्ह प्रदर्शित नहीं किए गए थे तथा वहां पर लगे कुछ अवरोधों को हटा दिया गया था।
आयोग ने देखा है कि मीडिया रिपोर्टों की सामग्री, यदि सत्य है, तो पीड़ित के मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि स्पष्ट रूप से फ्लाईओवर के निर्माणाधीन खंड पर किसी वाहन की आवाजाही को रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, सचिव, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मृतक के परिजनों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, की स्थिति अपेक्षित है। आयोग भविष्य में कहीं भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में भी जानना चाहेगा।
आयोग ने आगे कहा है कि यह महत्वहीन है कि क्या वाहन चलाते समय पीड़ित द्वारा कोई आंशिक लापरवाही की गई थी। अधिक गंभीर बात यह है कि अधिकारियों ने लापरवाही से दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के एक निर्माणाधीन हिस्से को बिना बैरिकेड के छोड़ दिया, जो अक्षम्य है।
30 मई, 2023 को की गई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसा 26 मई, 2023 को शाम करीब 6:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासियों ने हादसे के बाद ही बैरियर लगाये थे।
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