एनएचआरसी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पति द्वारा ऋण न चुकाने पर एक महिला की साहूकार द्वारा कथित पिटाई के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है ।
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली: 20 जून, 2025
एनएचआरसी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पति द्वारा ऋण न चुकाने पर एक महिला की साहूकार द्वारा कथित पिटाई के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है।
राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि 16 जून , 2025 को कुप्पम के नारायणपुरम गांव में एक महिला को एक साहूकार ने पेड़ से बांध दिया और सार्वजनिक रूप से पीटा, क्योंकि उसका पति अपना ऋण चुकाने में विफल रहा था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक गांव में रहने वाली महिला को कथित तौर पर एक महिला ने बंधक बना लिया था।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। तदनुसार, इसने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
17 जून 2025 को मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के पति ने करीब तीन साल पहले स्थानीय साहूकार से 80,000 रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन वह उसे चुका नहीं पाया। उसने गांव के अन्य लोगों से भी कर्ज लिया था। कर्ज न चुका पाने के कारण वह गांव छोड़कर चला गया और तब से उसकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने तीन बच्चों का भरण-पोषण कर रही है। वह लोगों का कर्ज भी किश्तों में चुका रही है।
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