एनएचआरसी द्वारा पूर्वी मिदनापुर जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में नौ मजदूरों की कथित मौत और कई अन्य के घायल होने की सूचना पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी



नई दिल्ली, 19 मई, 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है रिपोर्ट के अनुसार, 16 मई, 2023 को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में एगरा के पास खादिकुल गांव में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में नौ मजदूरों की मौत हो गई और कम से कम पांच अन्य घायल हो गए। कथित तौर पर, ग्रामीणों ने दावा किया कि कारखाने का मालिक लंबे समय से पटाखों के अलावा बम बनाने में लगा हुआ है, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आयोग ने देखा है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो यह संबंधित लोक अधिकारियों, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अवैध आतिशबाजी कारखाने के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, द्वारा लापरवाही के कारण विस्फोट के पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है

तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और मृतक व्यक्तियों के निकटतम संबंधी और घायलों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, की स्थिति शामिल होनी चाहिए। आयोग इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा।

17 मई, 2023 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना से भीड़ में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, उन पर फैक्ट्री मालिक, जिसे बार-बार अवैध फैक्ट्री बंद करने की अपील के बावजूद अवैध फैक्ट्री चलाने की अनुमति दी गई थी, से मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने दावा किया है कि विस्फोट के समय कम से कम 15 मजदूर अंदर काम कर रहे थे।