एनएचआरसी ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों हेतु कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया



प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2024

एनएचआरसी ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों हेतु कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया

बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में फोरेंसिक जांच की भूमिका महत्वपूर्ण है

पीड़ित के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय पर रिपोर्ट हेतु तकनीकी रूप से उन्नत फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल फोरेंसिक के विस्तार पर जोर दिया

चर्चा में फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी को संबोधित करने के तरीके ढूंढना, अभियोजन प्रणाली में सुधार के क्षेत्र, अपराधों पर अंकुश लगाना और आपराधिक न्याय प्रणाली के तंत्र में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का सरलीकरण शामिल था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने आज आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों हेतु कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया। फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी को संबोधित करने के तरीके खोजने, अभियोजन प्रणाली में सुधार के क्षेत्रों, अपराधों को रोकने और आपराधिक न्याय प्रणाली के तंत्र में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने हाइब्रिड मोड में बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य, श्री राजीव जैन, महासचिव, श्री भरत लाल, महानिदेशक (अन्‍वेषण), श्री अजय भटनागर, कोर समूह के सदस्यों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठन के प्रतिनिधियों और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में की।


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न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में फोरेंसिक जांच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोरेंसिक जांच में देरी से न्याय में देरी होती है। त्वरित जांच के लिए तकनीकी रूप से उन्नत फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। साइबर अपराध की नई चुनौतियों के मद्देनजर अपराधी तक तेजी से पहुंचने के लिए डिजिटल फोरेंसिक को भी मजबूत करने की जरूरत है।


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उन्होंने कहा कि जांच और फोरेंसिक जांच प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए, न कि एक दूसरे से स्वतंत्र। उन्होंने सरकारी अभियोजकों, फोरेंसिक टीमों और पुलिस के बीच व्यवस्थित समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए, त्वरित सुनवाई के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कानूनी प्रावधानों, मुकदमे की अवधारणा और फोरेंसिक के महत्व में उनका प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी न हो।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि लोक अभियोजकों को फोरेंसिक और मुकदमे की अवधारणा से अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए निर्णयों की कानूनी समझ में भाषा एक बाधा है क्योंकि इनमें से अधिकांश निर्णय अंग्रेजी में दिए जाते हैं, जिसे कई लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है।


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इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री राजीव जैन ने बैठक के चार सत्रों का अवलोकन दिया, जिसे उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संबंधित मुद्दों और सत्रों से आयोग को आवश्यक सिफारिशें करने तथा उन्‍हें मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी।


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एनएचआरसी के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र कुमार निम ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए आयोग के ठोस प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आयोग ने 2021 और 2023 में आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार पर कोर सलाहकार समूह का आयोजन किया था और आयोग ने 2023 में कैदियों द्वारा जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए एक परामर्शी भी जारी की है। आयोग ने 2023 में फोरेंसिक विज्ञान और मानव अधिकार पर एक पुस्तक भी जारी की।


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चर्चा के दौरान, इस बात पर जोर दिया गया कि लोक अभियोजक परीक्षण चरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए, उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए लोक अभियोजकों की कैडर-आधारित सेवा बनाना आवश्यक है। उनके लिए एक शोध एवं विश्लेषण विंग के साथ एक प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित की जानी चाहिए। उन्हें उचित कार्यालय बुनियादी सुविधाएं उपलब्‍ध कराने की आवश्यकता है। गवाह परीक्षण लोक अभियोजक का विशेषाधिकार होना चाहिए, न कि न्यायाधीशों का।


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कुछ प्रमुख वक्ताओं में श्री राजेश कुमार, निदेशक, ओडिशा राज्य फोरेंसिक साइंस लैब, भुवनेश्वर, डॉ. जी. के. गोस्वामी, आईपीएस, संस्थापक, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, डॉ. एस.के. जैन, निदेशक-सह-मुख्य वैज्ञानिक, डीएफएसएस, एमएचए, श्रीमती श्रेया रस्तोगी, संस्थापक सदस्य और निदेशक, पी39ए, एनएचआरसी कोर ग्रुप के सदस्य, प्रोफेसर (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा, श्रीमती मीरान चड्ढा बोरवंकर, श्री ऋषि कुमार शुक्ला, डॉ. बी.टी. कौल, सदस्य सचिव भारतीय विधि आयोग, डॉ. रीता वशिष्ठ, श्रीमती अदिति त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रोफेसर (डॉ.) अरविंद तिवारी, डीन, स्कूल ऑफ लॉ, टीआईएसएस मुंबई, श्री भीम सेन बस्सी, पूर्व पुलिस आयुक्त, दिल्ली, और डॉ. चंचल सिंह, विधि प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश एनएलयू शामिल थे।

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