राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली में एक ईएसआई अस्पताल की लापरवाही के कारण एक कोविड मरीज की मौत के मामले में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया।



नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया है कि उसे दिल्ली में ईएसआई अस्पताल की चिकित्सा लापरवाही के कारण मरने वाले एक कोविड - 19 रोगी के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक राहत रुपये की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।

उन्हें मामले की जांच करने और निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है:

1. क्या ईएसआईसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए कोविड - 19 नकारात्मक रिपोर्ट पहली आवश्यकता है?

2. सीएमओ/अधीक्षक सहित डॉक्टरों को किसी भी टाई-अप अस्पताल के बारे में जानकारी क्यों नहीं थी (डॉक्टरों को अस्पताल खोजने में तीन दिन लगे) जहां मरीज को रेफर किया जा सकता था?

3. आपातकालीन ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोगी की जांच/उपचार क्यों नहीं किया गया और सुबह के समय आने के लिए कहा जाता रहा?

इससे पूर्व, अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि ईएसआई अस्पताल, झिलमिल, दिल्ली में चिकित्सकों द्वारा उपचार/रेफरल में घोर लापरवाही की गई, जिससे रोगी के उपचार में देरी हुई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने पाया कि लापरवाही के इस कृत्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पीड़ित के स्वास्थ्य के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें कोविड - 19 संक्रमण होने का संदेह था। ईएसआई अस्पताल, झिलमिल, दिल्ली उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किए बिना, या इलाज मुहैया कराए बिना एक सरकारी अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करता रहा। अस्पताल ने उन्हें समय पर ईएसआई से जुड़े किसी निजी अस्पताल में भी रेफर नहीं किया, जहां उन्हें बिस्तर और समय पर इलाज मिल सके।

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