राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जोखिम भरा सफाई कार्य करने के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु के मामले में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का आह्वान करता है: केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हाथ से मैला ढोने वाले या जोखिम..
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जोखिम भरा सफाई कार्य करने के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु के मामले में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का आह्वान करता है: केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हाथ से मैला ढोने वाले या जोखिम भरे सफाई कार्य में लगे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की।
नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2021
न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने केंद्र और राज्य सरकारों को जोखिम भरे सफाई कार्य सहित हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली किसी भी मौत के मामले में एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें आयोग स्थानीय प्राधिकरण और ठेकेदार / नियोक्ता की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग कहता है। । इसके अलावा, आयोग ने स्वच्छता कर्मियों के साथ सभी उद्देश्यों के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में व्यवहार करने की सलाह दी है और सुरक्षा कवर प्रदान करने और हाथ से मैला ढोने और जोखिम भरे सफाई कार्य में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें की हैं।
आयोग ने अपने महासचिव श्री बिंबाधर प्रधान के माध्यम से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में एडवाइजरी में अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा है और तीन महीने के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
केंद्रीय मंत्रालयों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता, आवास और शहरी मामले और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग शामिल हैं।
एडवाइजरी में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसमें स्वच्छता कर्मियों के लिए उचित सुरक्षा गियर सुनिश्चित करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग, काम पर रखने वाली एजेंसियों / नियोक्ताओं और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जागरूकता, संवेदीकरण, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास शामिल है।
इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं:
- सेप्टिक टैंकों/सीवर लाइनों में प्रवेश करने वाले/सफाई करने वाले सभी सफाई कर्मियों को हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट, सुरक्षा चश्मा, टॉर्च की रोशनी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया जाना चाहिए;
- विधिवत स्वीकृत और मान्यता प्राप्त तकनीकी उपकरण जैसे, बैंडिकूट, स्वेर क्रोक्स, कामजेट जीआर, मोबाइल सेप्टेज ट्रीटमेंट यूनिट (एमएसयू), आदि के उपयोग को हितधारकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;
- आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वासित और प्रशिक्षित/कुशल हाथ से मैला ढोने वालों के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए;
- केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए और जनता को संवेदनशील बनाने के उपाय किए जाएं;
- पीईएमएसआर अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्तियों की उचित पहचान सुनिश्चित करना।