राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा व्‍यावसायिक ट्रक चालकों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी



नई दिल्ली, 28 जून, 2022

न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने व्‍यावसायिक ट्रक ड्राइवरों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले, व्यावसायिक ट्रक ड्राइवरों के मुद्दों पर व्यापार और मानवाधिकार पर कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने व्‍यावसायिक ट्रक ड्राइवरों की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक, व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य समाधान सुझाए थे।

एडवाइजरी जारी करते हुए आयोग ने पाया कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद ट्रक ड्राइवरों के अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिए ट्रक व्यवसाय खंडित और असंगठित रहता है।

अधिकांश ट्रक ड्राइवरों को भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ग्रेच्युटी आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं। अधिक समय तक कार्य करना, पर्याप्त आराम और नींद की कमी, परिवार से लंबे समय तक दूर रहना, कम वेतन, समय पर साफ और स्वस्थ भोजन प्राप्त न होना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और असामाजिक तत्वों द्वारा शोषण का लगातार खतरा और सड़क दुर्घटनाओं के खतरे ट्रक चालकों को शारीरिक और मानसिक रूप से तनावग्रस्‍त कर देते हैं, उन्हें नशीली दवाओं की लत और गैर-जिम्मेदार यौन व्यवहार आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आयोग ने अपने महासचिव श्री देवेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के सचिवों, राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक पत्र द्वारा, एडवाइजरी में दी गई अपनी सिफारिशों को लागू करने को कहा है और तीन महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। एडवाइजरी में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा कार्रवाई के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शोषण से सुरक्षा, ड्राइवरों को सुविधाओं का प्रावधान, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान और व्‍यावसायिक‍ ट्रक ड्राइवरों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।

अन्य के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं:

वाणिज्यिक ट्रक के प्रत्येक चालक, सह-चालक और सहायक के लिए कम से कम 15 लाख रुपये की राशि के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर की अनिवार्य खरीद का प्रावधान करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करें;

सड़क दुर्घटनाओं में घायल या अक्षम ड्राइवरों, सह-चालकों और सहायकों को कैशलेस उपचार प्रदान करना;

विश्राम कक्ष,विश्राम कक्ष निहित व्यवस्थित पार्किंग क्षेत्र, शौचालय/प्रसाधन कक्ष, स्वच्छ स्वाथ्यकारी वातावरण में उचित दरों पर भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने वाले रेस्तरां, मैकेनिक की दुकानों, दवा की दुकानों, डॉक्टर के क्लीनिक आदि की स्थापना और नियमित रूप से रखरखाव करना चाहिए, साथ ही 40 किलोमीटर की दूरी की सीमा के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ प्रमुख स्थानों से जुड़े राज्य राजमार्गों और जिले में अन्‍य मुख्‍य सड़कों का निर्माण करना चाहिए;

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को आपात स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए राजमार्गों के किनारे नियमित दूरी पर पूरी तरह से व्यवस्थित ट्रॉमा सेंटर स्थापित करना;

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (पीएम-एबीजेएवाई) के साथ-साथ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएम -जेजेबीवाई), और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएम-एसबीवाई) एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएमडी) के तहत वृद्धावस्था संरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर जागरूकता पैदा करने और सभी ट्रक ड्राइवरों, सह-चालकों और सहायकों को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करें।

मामूली सब्सिडी सब्सक्रिप्शन के भुगतान पर ट्रक ड्राइवरों को जीवन बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली एक समूह बीमा योजना शुरू करना चाहिए।

अधिक गति से वाहन चलाने पर चालान, पंजीकरण हेतु नवीकरण और मंजूरी, वाहन सम्‍बन्धी दस्तावेज़ों के संचयन के साथ-साथ करों और दंड के भुगतान हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करके ट्रक ड्राइवरों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच की खामियों को कम किया जा सकता है;

अन्वेषण के लिए राजमार्गों पर नियमित दूरी पर स्पीड कैमरों की स्थापना के अलावा, हर ट्रक में ओवरस्पीड को ट्रैक करने और पता लगाने के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों की अनिवार्य स्थापना की जाए;

ट्रक ड्राइवरों से साक्ष्य (फोटोग्राफिक, वीडियोग्राफिक और डॉक्यूमेंट्री) के साथ शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और चौबीसों घंटे हेल्पलाइन स्थापित करना;

असामाजिक तत्वों द्वारा शोषण की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में राजमार्ग सैन्य दल की तैनाती;

सड़क दुर्घटना, ओवरलोडिंग और अन्य कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में ट्रकों की जब्ती और ड्राइवरों, सह-चालकों और सहायकों की गिरफ्तारी को नियंत्रित करने के लिए एक एसओपी तैयार करना। एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ उन मामलों की एक विस्तृत सूची हो सकती है जहां ड्राइवरों की गिरफ्तारी या ट्रक की जब्ती की जा सकती है;

जिम्मेदार ड्राइविंग का पालन करने वाले ड्राइवरों को सम्मानित करने के लिए संस्थान पुरस्कार और नकद प्रोत्साहन;

ऐसे उचित नियम बनाएं कि नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए उपयुक्त स्थानों पर ट्रक टर्मिनलों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि का निर्धारण एक अनिवार्य आवश्यकता होगी।

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